EPFO Withdrawal Rules Change: PF अकाउंट से पैसे निकालने के बदले नियम, जानिए किस काम के लिए कितना निकलेगा पैसा

13 सितम्बर 2026, 4:23 अपराह्न IST

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EPFO Withdrawal Rules Change: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी सहूलियत देते हुए पीएफ खाते से एडवांस पैसे निकालने के नियमों को पहले से काफी ज्यादा आसान और पारदर्शी बना दिया है।

अक्सर देखा जाता है कि घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाने, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरने, शादी-ब्याह के खर्चों या फिर अपना घर बनाने के लिए अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाती है। ऐसे समय में पीएफ का पैसा सबसे बड़ा सहारा बनता है। ईपीएफओ ने अब साफ कर दिया है कि किस जरूरत के लिए आप कितनी बार और कितना पैसा निकाल सकते हैं।

एक नज़र में: नए नियम और निकासी की सीमा

पीएफ से एडवांस पैसे निकालने से जुड़ी मुख्य शर्तों को आप नीचे दी गई तालिका में आसानी से समझ सकते हैं।

निकासी का कारण / जरूरतअधिकतम निकासी की सीमा (फ्रीक्वेंसी)पात्रता व शर्तें
न्यूनतम सेवा अवधि12 महीने की पीएफ मेंबरशिप12 महीने पूरे होने पर आप हकदार बनते हैं
अधिकतम एडवांस राशिकुल जमा राशि का अधिकतम 75%(कर्मचारी + नियोक्ता हिस्सा + ब्याज) का 75%
बीमारी का इलाजकोई सीमा नहीं (जितनी बार चाहें)स्वयं या परिवार के सदस्य के इलाज हेतु
बच्चों की पढ़ाईपूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 10 बार12 महीने की नौकरी के बाद
शादी-ब्याह के खर्चेपूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बारपरिवार में शादी के खर्चों के लिए
मकान/प्लाट/होम लोन मरम्मतपूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार(विशेष परिस्थिति में 1 वित्त वर्ष में 2 बार)
Epfo withdrawal rules change: pf अकाउंट से पैसे निकालने के बदले नियम, जानिए किस काम के लिए कितना निकलेगा पैसा
EPFO Withdrawal Rules Change

12 महीने की नौकरी के बाद निकाल सकेंगे 75% तक रकम

ईपीएफओ के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि आपकी पीएफ मेंबरशिप को 12 महीने (1 साल) पूरे हो चुके हैं, तो आप एडवांस निकासी के हकदार हो जाते हैं।

आपके खाते में जमा कुल राशि—जिसमें आपका अंशदान (Employee Contribution), कंपनी का अंशदान (Employer Contribution) और उस पर मिला ब्याज शामिल होता है—उस कुल फंड का आप अधिकतम 75 फीसदी (75%) हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पीएफ खाते में कुल ₹1,000,000 जमा हैं, तो इमरजेंसी के वक्त आप आसानी से ₹75,000 तक का एडवांस क्लेम कर सकते हैं।

इलाज, पढ़ाई, शादी और घर के लिए क्या हैं खास नियम?

ईपीएफओ ने जीवन की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निकासी की बारंबारता (Frequency) तय की है:

  • बीमारी के इलाज के लिए: अगर कर्मचारी को खुद के या परिवार के किसी सदस्य के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जब भी जरूरत पड़े, इलाज के नाम पर एडवांस क्लेम कर सकते हैं।
  • बच्चों की पढ़ाई और शादी: अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान आप बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी-ब्याह से जुड़े खर्चों के लिए अधिकतम 5 बार पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।
  • सपनों का घर और होम लोन: नया मकान या प्लॉट खरीदने, घर बनाने, मरम्मत कराने या होम लोन चुकाने के लिए भी पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस निकालने की अनुमति है। कुछ खास आपात स्थितियों में एक वित्तीय वर्ष में 2 बार तक भी यह राशि निकाली जा सकती है।

घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?

अब एडवांस क्लेम करने के लिए आपको किसी दफ़्तर के चक्कर लगाने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है। आप ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल (Unified Member Portal) के ज़रिए घर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पीएफ खाते में KYC (बैंक खाता और अन्य विवरण) पूरी तरह अपडेटेड और नियोक्ता (Employer) द्वारा वेरिफाइड हो। यदि आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी है, तो आवेदन सबमिट करने के कुछ ही दिनों के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

लेखक के बारे में

SHIVMANGAL

Senior Content Writer

मैं शिवमंगल वर्तमान में नौकरी दृष्टि में सीनियर कंटेंट राइटर के पोस्ट पर कार्यरत हु। वर्ष 2018 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मुझे सरकारी नौकरी , रिजल्ट आदि विषयों पर अपडेट देने का विशेष अनुभव है।
FIRST PUBLISHED: 13 सितम्बर 2026, 4:23 अपराह्न
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