UP EWS Certificate Online Application: उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जहां अभ्यर्थियों को तहसील और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक की सुविधा मिल गई है।
अमेठी सहित प्रदेश भर में इस नई डिजिटल व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों के समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| सुविधा का नाम | ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (EWS Certificate) ऑनलाइन आवेदन |
| संबंधित राज्य | उत्तर प्रदेश (e-District UP Portal) |
| आवेदन का माध्यम | पूरी तरह ऑनलाइन |
| सत्यापन अधिकारी | स्थानीय लेखपाल एवं तहसीलदार |
| मुख्य उपयोग | सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण |
| आधिकारिक पोर्टल | edistrict.up.gov.in |
सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदकों को अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन करने से पहले ये कागजात तैयार रखें:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी।
- निवास प्रमाण: निवास प्रमाणपत्र या राशन कार्ड।
- आय का प्रमाण: परिवार का आय प्रमाणपत्र या हालिया सैलरी स्लिप।
- संपत्ति का ब्योरा: जमीन या मकान से जुड़े दस्तावेज (जैसे खतौनी)।
- अन्य: पासपोर्ट साइज फोटो और स्व-घोषणा पत्र (शपथ पत्र)।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन (Step-by-Step Process)
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आप बेहद आसान स्टेप्स में अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले edistrict.up.gov.in पर जाएं और ‘सिटीजन लॉगिन (eSathi)’ पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।

- सेवा का चयन: लॉगिन करने के बाद ‘आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र’ (EWS Certificate) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में अपनी निजी जानकारी, परिवार की कुल वार्षिक आय और संपत्ति का सही-सही ब्योरा दर्ज करें।
- कागज अपलोड करें: अपने सभी मांगे गए दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके अपलोड करें।
- शुल्क भुगतान: निर्धारित ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और रसीद संभाल कर रख लें।
फॉर्म सबमिट होने के बाद संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और तहसीलदार द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में सब सही पाए जाने पर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप इसी पोर्टल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
